होली पर्व पर 14 मार्च को शुष्क दिवस घोषित कलेक्टर ने जारी किया आदेश
न्यूज़ फौलादी टाइम्स 14/03/2025
महबूब खान 
होली पर्व पर 14 मार्च को शुष्क दिवस घोषित
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टीकमगढ़,14 मार्च 2025 
   (न्यूज़ फौलादी टाइम्स)
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कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  विवेक श्रोत्रिय द्वारा होली पर्व पर प्रशासकीय तथा लोकहित में 14 मार्च 2025 को सायं 5 बजे तक (जिस दिन रंग खेला जाये) शुष्क दिवस घोषित करते हुये टीकमगढ़ जिले की समस्त मदिरा दुकानें बंद किये जाने का आदेश जारी किया गया है।
आदेशानुसार 14 मार्च 2025 को सायं 5 बजे तक जिले की समस्त प्रकार की मदिरा दुकानें बंद रहेंगी। शुष्क दिवस में मदिरा का अवैध रूप से निर्माण, अधिपत्य, परिवहन एवं विक्रय नहीं होने का समुचित ध्यान रखा जाये। संबंधित वृत्त/थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि किसी प्रकार की मदिरा का क्रय/विक्रय होने की स्थिति में वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।